US News: अमेरिका में इन दिनों विदेशी छात्रों का बड़ी संख्या में स्टूडेंट वीजा कैंसिल किया जा रहा है। इस बीच अमेरिका से एक राहत भरी खबर आई है, जहां जॉर्जिया के उत्तरी जिले की जिला अदालत ने 133 विदेशी छात्रों को बड़ी राहत मुहैया कराई है। इन छात्रों का स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इनफॉर्मेशन सिस्टम (SEVIS) रिकॉर्ड अचानक बंद कर दिया गया था, जिस वजह से उनके कानूनी रूप से देश में रहने का अधिकार खत्म हो गया था। ऐसे हालातों में छात्रों को डिपोर्ट किया जा सकता था। जिला अदालत ने एक अस्थायी रोक (टेंपरेरी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर) जारी किया और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) को इन छात्रों के SEVIS रिकॉर्ड 31 मार्च, 2025 से फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। अदालत ने अधिकारियों को ये भी आदेश दिया कि वे छात्रों की निजी जानकारी का इस्तेमाल मुकदम से बाहर की चीजों के लिए नहीं करेंगे। वहीं, मंगलवार तक अमेरिकी सरकार की एजेंसियों को अदालत के आदेश का पालन करने का नोटिस दाखिल करने के लिए कहा गया है। ग्रेजुएशन के करीब थे कुछ छात्रस्टूडेंट वीजा पर पढ़ाई करने वाले छात्रों ने अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि इमिग्रेशन अधिकारियों ने गैरकानूनी काम किया है। ये मुकदमा SEVIS रिकॉर्ड रद्द करने से जुड़े सबसे बड़े मुकदमों में से एक है। ये सभी छात्र अमेरिका के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे थे। इनमें से कुछ छात्रों की ग्रेजुएशन कुछ हफ्तों में पूरी होने वाली थी या वे अब 'ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग' (OPT) के तहत अमेरिका में काम कर रहे थे। OPT एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत विदेशी छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक साल तक काम कर एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स (STEM) के छात्रों के लिए यह अवधि दो साल और बढ़ जाती है। सभी 133 छात्रों ने छद्म नाम से मुकदमा दायर किया था। उन्होंने DHS, इमिग्रेशन एंड कस्टम इंफोर्समेंट (ICE) और अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के अधिकारियों के खिलाफ अस्थायी रोक (टेंपरेरी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर) की मांग की थी। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और अस्थायी रोक लगा दी।
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