नोएडा: सेक्टर-63 के वाजिदपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने जमीन पर 90 लाख रुपये का लोन लिया और बैंक को ब्याज सहित 2 करोड़ रुपये चुका भी दिए। आरोप है कि बैंक प्रबंधन की तरफ से जमीन के कागजात नहीं लौटाए गए हैं। इस मामले में कोर्ट ने बैंक प्रबंधन को कागज वापस देने के लिए कहा भी, लेकिन 39 लाख रुपये और मांगे गए। पीड़ित ने कोर्ट के आदेश पर बैंक प्रबंधक और उसके दो बेटों के खिलाफ सेक्टर-63 थाने में केस दर्ज कराया है।
पुलिस को सेक्टर 63 वाजिदपुर गांव के सतपाल यादव ने बताया कि वह कारोबारी हैं। उन्होंने वर्ष 2017 में नोएडा के सेक्टर-22 स्थित नोबल कोऑपरेटिव बैंक कार्यालय से 90 लाख का मोरगेज लोन लिया था। इसके एवज में 505 वर्ग गज के प्लॉट के कागजात लगाए थे। पीड़ित ने करीब 45 लाख रुपये जमा करा दिए, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते सात किस्त रुक गई। सतपाल ने प्रबंधन से मजबूरी बताते हुए वार्ता की, लेकिन प्रबंधन ने पेनल्टी समेत पूरी रकम जमा कराने को कहा। सतपाल ने कोर्ट में केस डाल दिया।
तीन पर केस दर्जकोर्ट ने 1.55 करोड़ रुपये चुकाने को बोला। पीड़ित ने 2024 में 1.30 करोड़ का चेक दे दिया, जबकि 25 लाख रुपये कैश जमा कर दिए। इसके बाद भी बैंक प्रबंधन की तरफ से जमीन के कागजात वापस नहीं किए गए। पीड़ित सतपाल का कहना है कि बैंक मालिक विजय कुमार शर्मा और उसके दो बेटे बैंक के डिप्टी सीइओ राघव भारद्वाज व लीगल एडवाइजर गौविंद भारद्वाज से मिले तो तीनों ने 39 लाख रुपये और जमा कराने को बोला। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। मामले में सेक्टर-63 थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बैंक मालिक कुमार शर्मा, उसके बेटे राघव व गोविंद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस को सेक्टर 63 वाजिदपुर गांव के सतपाल यादव ने बताया कि वह कारोबारी हैं। उन्होंने वर्ष 2017 में नोएडा के सेक्टर-22 स्थित नोबल कोऑपरेटिव बैंक कार्यालय से 90 लाख का मोरगेज लोन लिया था। इसके एवज में 505 वर्ग गज के प्लॉट के कागजात लगाए थे। पीड़ित ने करीब 45 लाख रुपये जमा करा दिए, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते सात किस्त रुक गई। सतपाल ने प्रबंधन से मजबूरी बताते हुए वार्ता की, लेकिन प्रबंधन ने पेनल्टी समेत पूरी रकम जमा कराने को कहा। सतपाल ने कोर्ट में केस डाल दिया।
तीन पर केस दर्जकोर्ट ने 1.55 करोड़ रुपये चुकाने को बोला। पीड़ित ने 2024 में 1.30 करोड़ का चेक दे दिया, जबकि 25 लाख रुपये कैश जमा कर दिए। इसके बाद भी बैंक प्रबंधन की तरफ से जमीन के कागजात वापस नहीं किए गए। पीड़ित सतपाल का कहना है कि बैंक मालिक विजय कुमार शर्मा और उसके दो बेटे बैंक के डिप्टी सीइओ राघव भारद्वाज व लीगल एडवाइजर गौविंद भारद्वाज से मिले तो तीनों ने 39 लाख रुपये और जमा कराने को बोला। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। मामले में सेक्टर-63 थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बैंक मालिक कुमार शर्मा, उसके बेटे राघव व गोविंद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
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