गुना: जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कार्य में लापरवाही बरतने पर एक माध्यमिक शिक्षक और एक सहायक राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। दोनों अधिकारियों ने बीएलओ के तौर पर अपना काम शुरू नहीं किया था और मोबाइल भी बंद रखे थे। अपर कलेक्टर अखिलेश जैन ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
दोनों को मिली थी बीएलओ की जिम्मेदारी
यह कार्रवाई गुना जिले में SIR के महत्वपूर्ण कार्य में बरती गई लापरवाही के चलते की गई है। माध्यमिक शिक्षक बृजेश कुमार खरे को विधानसभा क्षेत्र 29-गुना के मतदान केंद्र क्रमांक 5 पिपरोदा खुर्द पर बीएलओ बनाया गया था। इसी तरह सहायक राजस्व निरीक्षक रमेश सिंघाड को मतदान केंद्र क्रमांक 156-गुना पर बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई थी।
अनुपस्थिति के बाद मोबाइल भी बंद
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रतिवेदन में बताया गया कि दोनों कर्मचारियों ने SIR के महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत ही नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अपना मोबाइल भी बंद रखा था, जिससे उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो सका।
लापरवाही के आरोप में निलंबित
दोनों अधिकारियों पर निर्वाचन से जुड़े कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। साथ ही, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की और अनुशासनहीनता का प्रदर्शन किया। इन आरोपों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। निलंबन आदेश के अनुसार, दोनों कर्मचारियों की नियुक्ति SIR कार्य के लिए बीएलओ के रूप में की गई थी, लेकिन उन्होंने इस कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाई। निलंबन अवधि में, दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी गुना रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
दोनों को मिली थी बीएलओ की जिम्मेदारी
यह कार्रवाई गुना जिले में SIR के महत्वपूर्ण कार्य में बरती गई लापरवाही के चलते की गई है। माध्यमिक शिक्षक बृजेश कुमार खरे को विधानसभा क्षेत्र 29-गुना के मतदान केंद्र क्रमांक 5 पिपरोदा खुर्द पर बीएलओ बनाया गया था। इसी तरह सहायक राजस्व निरीक्षक रमेश सिंघाड को मतदान केंद्र क्रमांक 156-गुना पर बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई थी।
अनुपस्थिति के बाद मोबाइल भी बंद
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रतिवेदन में बताया गया कि दोनों कर्मचारियों ने SIR के महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत ही नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अपना मोबाइल भी बंद रखा था, जिससे उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो सका।
लापरवाही के आरोप में निलंबित
दोनों अधिकारियों पर निर्वाचन से जुड़े कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। साथ ही, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की और अनुशासनहीनता का प्रदर्शन किया। इन आरोपों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। निलंबन आदेश के अनुसार, दोनों कर्मचारियों की नियुक्ति SIR कार्य के लिए बीएलओ के रूप में की गई थी, लेकिन उन्होंने इस कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाई। निलंबन अवधि में, दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी गुना रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
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