पति-पत्नी के संपत्ति अधिकारों को लेकर भारतीय कानून में विभिन्न प्रावधान हैं, और यह मुद्दा अक्सर चर्चा का विषय बनता है। विशेष रूप से, पति की संपत्ति पर पत्नी के अधिकार और पत्नी की संपत्ति पर पति के अधिकार की बात की जाती है। ऐसे मामलों में अदालतें कानून और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय देती हैं। हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि पत्नी को पति की अनुमति के बिना संपत्ति बेचने का अधिकार है।
कलकत्ता हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णयकलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि पत्नी को अपनी संपत्ति बेचने का अधिकार है, बशर्ते वह संपत्ति उसके नाम पर हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह किसी भी प्रकार की क्रूरता के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि पत्नी को अपनी संपत्ति पर निर्णय लेने का अधिकार है।
क्या कहा था ट्रायल कोर्ट ने?इससे पहले, यह मामला ट्रायल कोर्ट में गया था, जहाँ ट्रायल कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि पत्नी द्वारा बेची गई संपत्ति का भुगतान पति करेगा। कोर्ट का कहना था कि जब संपत्ति ली गई, तब पत्नी के पास आय का कोई स्रोत नहीं था। हालांकि, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सही तो माना, लेकिन यह भी कहा कि पत्नी के नाम पर संपत्ति होने के कारण, वह इसे बेचने का अधिकार रखती है, और इस प्रक्रिया में पति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
हाईकोर्ट की रायहाईकोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में समाज को और समय की आवश्यकता है। आज के समाज में महिलाओं के पास स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है, और यह अधिकार संविधान ने उन्हें दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति और पत्नी दोनों पढ़े-लिखे और समझदार हैं, और इसलिए पत्नी को अपनी संपत्ति बेचने का अधिकार है, बिना पति की अनुमति के।
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