अमेरिकी अधिकारियों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को अमेरिका में प्रतिभूति धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोपों पर नोटिस देने में सहयोग करे।
इस संबंध में हाल ही में अमेरिकी प्रतिभूति विनिमय आयोग (एसईसी) और न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा न्यूयॉर्क की उस अदालत में एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है, जहां मामले की सुनवाई हो रही है। इस रिपोर्ट में इन दोनों संगठनों ने कहा है कि वे इस संबंध में अभी भी भारत सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।
एसईसी ने फरवरी में भारत के विधि एवं न्याय विभाग से मदद मांगी थी ताकि अडानी समूह के चेयरमैन और उनके भतीजे पर कानूनी मुकदमे का नोटिस (एक नोटिस जिसमें किसी पक्ष को सूचित किया जाता है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है) और समन की सेवा से छूट का अनुरोध (एक प्रस्ताव जिसमें किसी पक्ष से स्वैच्छिक रूप से कानूनी दस्तावेज स्वीकार करने का अनुरोध किया जाता है) भेजा जा सके। यह सहायता एसईसी द्वारा भारत सरकार से हेग सेवा कन्वेंशन के तहत मांगी गई थी, जो दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग का प्रावधान करता है।
हालाँकि, भारत सरकार के विधि एवं न्याय विभाग ने एसईसी से इस तरह के प्रस्ताव की प्राप्ति की बात स्वीकार की है और न्यायपालिका के संबंधित प्राधिकारियों को इसमें सहायता करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच, 25 अप्रैल को न्यूयॉर्क की एक अदालत में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में एसईसी के वकील क्रिस्टोफर एम. कोलोराडो ने अदालत को बताया कि इस रिपोर्ट को दाखिल करने से पहले एसईसी ने भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय से अपडेट मांगा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एसईसी को इस बारे में सूचित कर दिया गया है कि अडानी समूह की ओर से कौन सा वकील यह केस लड़ने जा रहा है और इस वकील को मुकदमे का नोटिस और सम्मन की तामील से छूट का अनुरोध भी भेज दिया गया है। हालाँकि, अभी तक कोई भी पक्ष सेवा सम्मन और शिकायत से छूट पर सहमत नहीं हुआ है। गौरतलब है कि समाचार मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, अडानी समूह ने केस लड़ने के लिए कानूनी फर्मों किर्कलैंड एंड एलिस और क्विन इमैनुएल उर्कहार्ट एंड सुलिवन को रखा है।
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