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Four Days Left For New GST: जीएसटी राहत की शुरुआत में बस चार दिन बाकी, अब सिर्फ ये दो स्लैब होने से आम लोगों की होगी बचत

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नई दिल्ली। जीएसटी सुधार लागू होने में चार दिन रह गए हैं। केंद्र सरकार ने नए जीएसटी स्लैब के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यों को अलग से नए जीएसटी स्लैब के बारे में अधिसूचना जारी करनी है। देशभर में नए जीएसटी स्लैब 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। उस तारीख को नवरात्र का पहला दिन भी है। जीएसटी के नए स्लैब आने से रोजमर्रा की चीजों और जरूरी वस्तुओं की खरीद के बाद लोगों के हाथ में पैसा बचेगा। जिसका इस्तेमाल वो अन्य काम में कर सकेंगे।

सितंबर की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि अब टैक्स के दो मुख्य स्लैब होंगे। पहले जीएसटी में 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी के चार स्लैब थे। अब जीएसटी में सिर्फ 5 और 18 फीसदी के स्लैब रखे गए हैं। 12 फीसदी स्लैब की ज्यादातर चीजें 5 फीसदी के स्लैब में आ गई हैं। वहीं, 12 फीसदी जीएसटी स्लैब की कुछ चीजें 18 फीसदी में डाली गई हैं। विलासिता और नशे की वस्तुओं के लिए जीएसटी काउंसिल ने 40 फीसदी का नया स्लैब बनाया है। पहले विलासिता और नशे की वस्तुओं पर 28 फीसदी जीएसटी और सेस लगता था। अब 40 फीसदी के स्लैब में कोई सेस नहीं रखा गया है।

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पीएम नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार दिवाली पर कम जीएसटी का तोहफा देने जा रही है। हालांकि, दिवाली अक्टूबर में है, लेकिन जीएसटी काउंसिल की ओर से टैक्स कम किए जाने का फायदा नवरात्र से ही सरकार देने जा रही है। खास बात है कि बीमा पर से जीएसटी खत्म किया गया है। साथ ही दूध, दही, पनीर के पैकेट पर भी अब जीएसटी नहीं देना होगा। इससे आम आदमी बीमा भी करा सकेगा और उसकी थाली भी सस्ती होगी। पेंसिल, रबर, नोटबुक वगैरा पर से भी जीएसटी घटाया गया है। सीमेंट पर भी जीएसटी कम किया गया है। इससे शिक्षा और मकान बनवाने में भी आम लोगों की जेब कम कटेगी।

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