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पहले किया रेप, फिर गया जेल और फिर छूटने के बाद पीड़िता के कर दिए टुकड़े, हत्या की खूनी दास्तान

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ओडिशा के झारसुगुड़ा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने नाबालिग लड़की से रेप किया, जिसके बाद आरोपी जेल चला गया. जेल से छूटने के बाद शख्स ने पीड़िता का अपहरण कर लिया, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर नदी में फेंक दिया.

क्या है पूरा मामला?

ओडिशा के झारसुगुड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शरीर को टुकड़ों में काटकर राउरकेला में ब्राह्मणी नदी में फेंक दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी रेप केस में जमानत पर था. यह घटना बुधवार को सामने आई जब झारसुगुड़ा पुलिस 24 वर्षीय आरोपी कुनु किसान को राउरकेला ले आई और नाबालिग लड़की के शरीर के अधिकांश हिस्से बरामद किए। ओडीआरएएफ कर्मियों की मदद से, राउरकेला पुलिस झारसुगुड़ा पुलिस की मौजूदगी में दूसरे ब्राह्मणी पुल के पास नदी से धड़ और शरीर के अन्य हिस्सों को बरामद करने में कामयाब रही, जबकि छोटे हिस्से तरकेरा पंप हाउस के पास एक दलदली झाड़ी में पाए गए।

आईजी का बयान आया सामने

आईजी हिमांशु लाल ने कहा, "यह पूरा मामला मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने से शुरू हुआ। मृतक की गतिविधियों का पता लगाने के लिए झारसुगुड़ा एसपी ने स्मार्ट सीसीटीवी सिस्टम में मृतक की तस्वीर अपलोड की। सीसीटीवी फुटेज से पता चला आरोपी के रूप में मृतक की पहचान की गई और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने स्वीकार किया कि मृतक एक POCSO मामले में शिकायतकर्ता था।

आरोपी को लगा कि अगर लड़की जिंदा रही तो वह इस मामले में और फंस जाएगा, इसलिए उसने उसका अपहरण कर लिया और राउरकेला ले जाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपियों ने शव के हिस्सों को नदी और आसपास के इलाकों में फेंक दिया. हमने शरीर के सभी अंग बरामद कर लिए हैं।' चूंकि यह मामला संवेदनशील है, इसलिए हम स्पीड ट्रायल सुनिश्चित करेंगे ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले.

जानकारी के मुताबिक, जब मृतिका अपने चाचा के घर पर रह रही थी, उसी दौरान लेफ्रीपाड़ा ब्लॉक निवासी दंपति आरोपियों के संपर्क में आये. आरोपी के खिलाफ 26 अगस्त 2023 को धारुआधिही पुलिस स्टेशन में धारा 376(2एन)/506 आईपीसी/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उन्होंने मामले में राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया और 8 जनवरी को सुंदरगढ़ में POCSO अदालत से अंतरिम जमानत प्राप्त की। बाद में अदालत में पेश न होने पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। हालांकि, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

ओडिशा के झारसुगुड़ा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने नाबालिग लड़की से रेप किया, जिसके बाद आरोपी जेल चला गया. जेल से छूटने के बाद शख्स ने पीड़िता का अपहरण कर लिया, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर नदी में फेंक दिया.

क्या है पूरा मामला?

ओडिशा के झारसुगुड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शरीर को टुकड़ों में काटकर राउरकेला में ब्राह्मणी नदी में फेंक दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी रेप केस में जमानत पर था. यह घटना बुधवार को सामने आई जब झारसुगुड़ा पुलिस 24 वर्षीय आरोपी कुनु किसान को राउरकेला ले आई और नाबालिग लड़की के शरीर के अधिकांश हिस्से बरामद किए। ओडीआरएएफ कर्मियों की मदद से, राउरकेला पुलिस झारसुगुड़ा पुलिस की मौजूदगी में दूसरे ब्राह्मणी पुल के पास नदी से धड़ और शरीर के अन्य हिस्सों को बरामद करने में कामयाब रही, जबकि छोटे हिस्से तरकेरा पंप हाउस के पास एक दलदली झाड़ी में पाए गए।

आईजी का बयान आया सामने

आईजी हिमांशु लाल ने कहा, "यह पूरा मामला मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने से शुरू हुआ। मृतक की गतिविधियों का पता लगाने के लिए झारसुगुड़ा एसपी ने स्मार्ट सीसीटीवी सिस्टम में मृतक की तस्वीर अपलोड की। सीसीटीवी फुटेज से पता चला आरोपी के रूप में मृतक की पहचान की गई और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने स्वीकार किया कि मृतक एक POCSO मामले में शिकायतकर्ता था।

आरोपी को लगा कि अगर लड़की जिंदा रही तो वह इस मामले में और फंस जाएगा, इसलिए उसने उसका अपहरण कर लिया और राउरकेला ले जाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपियों ने शव के हिस्सों को नदी और आसपास के इलाकों में फेंक दिया. हमने शरीर के सभी अंग बरामद कर लिए हैं।' चूंकि यह मामला संवेदनशील है, इसलिए हम स्पीड ट्रायल सुनिश्चित करेंगे ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले.

जानकारी के मुताबिक, जब मृतिका अपने चाचा के घर पर रह रही थी, उसी दौरान लेफ्रीपाड़ा ब्लॉक निवासी दंपति आरोपियों के संपर्क में आये. आरोपी के खिलाफ 26 अगस्त 2023 को धारुआधिही पुलिस स्टेशन में धारा 376(2एन)/506 आईपीसी/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उन्होंने मामले में राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया और 8 जनवरी को सुंदरगढ़ में POCSO अदालत से अंतरिम जमानत प्राप्त की। बाद में अदालत में पेश न होने पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। हालांकि, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

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